नई दिल्ली, 01 अक्टूबर (हि.स.) : केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में कटौती की है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर शुल्क 20 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एटीएफ पर निर्यात शुल्क 15 रुपये से घटाकर 10.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। पेट्रोल पर शुल्क पहले की तरह 0.50 रुपये प्रति लीटर रहेगा। संशोधित दरें दो सप्ताह के लिए प्रभावी रहेंगी। इससे पहले 16 सितंबर को भी सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कटौती की थी। उस समय डीजल पर शुल्क में 5 रुपये और एटीएफ पर 4 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई थी। 1 सितंबर से अब तक डीजल पर कुल 9 रुपये और एटीएफ पर 8.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती हो चुकी है।
डीजल पर शुल्क 20 से घटकर 16 रुपये प्रति लीटर
सरकार ने डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें आज से लागू
पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है
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Harpreet Singh
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