नई दिल्ली, (हि.स.) दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस मामले के प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल के जरिये नोटिस जारी करने का आदेश दिया। बेंच ने साफ किया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से यह उम्मीद नहीं कर सकतीं कि वह अपने आप आपत्तिजनक कंटेंट को हटा लेंगे। बेंच ने कहा कि इस मसले पर कोर्ट ही पड़ताल कर आदेश दे सकती है। इस दौरान युवराज सिंह के वकील ने कहा कि आपत्तिजनक कंटेंट के दो लिंक हटा दिए गए हैं। बाकी लिंक के जरिये युवराज सिंह की बिना अनुमति के अनधिकृत रूप से उनके नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
इससे पहले हाई कोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुका है। इनमें क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम अभिनेता मोहनलाल, पूर्व सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर, आचार्य बालकृष्ण, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, अभिनेत्री काजोल, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और करण जौहर के नाम प्रमुख हैं।
क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश दिया है।
संबंधित सामग्री
डीयू के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इन्कार
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
सोनम वांगचुक के वायरल वीडियो पर सफदरजंग अस्पताल की सफाई, कहा- हाई कोर्ट के लिखित आदेश मिलने से पहले का है ये वीडियो
पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के अस्पताल से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर शनिवार को सफदरजंग अस्पताल प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए इसे उच्च न्यायालय के आदेश से पहले का वीडियो बताया।
दिल्ली में संसद मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज की उच्च न्यायालय में गूंज, याचिका पर सुनवाई कल
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सांसद मार्च के दौरान हिंदू जनता पार्टी (काकरोच) द्वारा दायर की गई शिकायत पर सुलहगार सुनवाई न करने का फैसला लिया, लेकिन अगले दिन जुलाई 21 को सुनवाई होने का आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट में टैटू इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की याचिका दायर
टैटू इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें लाइसेंस, स्वच्छता मानकों, और नाबालिगों के टैटू पर नियंत्रण की मांग शामिल है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय भंडारी की याचिका खारिज की, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय भंडारी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था।