बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रसरकार का फैसल

चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन-फिनाइलफ्राइन संयोजन वाली दवाओं पर प्रतिबंध

सरकार के लिए बच्चों की सेहत बेहद जरूरी है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह उचित निर्णय है।

By : Just Click National , Kamaljeet Singh Kamal
चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन-फिनाइलफ्राइन संयोजन वाली दवाओं पर प्रतिबंध

नई दिल्ली, 22 अगस्त (हि.स.) : केंद्र सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खांसी जुखाम की क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के संयोजन वाली सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफ.डी.सी.) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर नए प्रतिबंध लागू किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जाएंगी। शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, इन दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा। इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को कुछ चुनिंदा एफ.डी.सी. दवाओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाली सभी एफ.डी.सी. दवाओं को इस नियम के तहत शामिल कर लिया है। सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टैक्नीकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर लिया है। सरकार का कहना है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों में इन दवाओं के इस्तेमाल से जोखिम हो सकता है, जबकि उनके लिए अधिक सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। यह आदेश ड्रग एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26 ए के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में जारी किया गया है।