संजय भंडारी की याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय भंडारी की याचिका खारिज की, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय भंडारी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था।

By : Harmanjot Singh
दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय भंडारी की याचिका खारिज की, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

नई दिल्ली (हि.स.) दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 21 अगस्त, 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजय भंडारी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि 655 करोड़ की संपत्ति अर्जित की गई थी। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि संजय भंडारी को ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2025 में भगोड़ा घोषित किया था। ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस बात के सबूत थे कि संजय भंडारी के पास 655 करोड़ रुपये हेराफेरी कर जुटाए गए। राजू ने कहा था कि जब ट्रायल कोर्ट ने आदेश जारी किया उस वक्त संजय भंडारी पर सौ करोड़ का टैक्स बकाया था। संजय भंडारी पर 196 करोड़ रुपये टैक्स की चोरी का भी आरोप है। सुनवाई के दौरान संजय भंडारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि ईडी ने कानून का पालन नहीं किया है। ईडी याचिकाकर्ता को भगोड़ा घोषित करा कर चार सौ से पांच सौ करोड़ रुपये लेना चाहती है और दावा करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा था कि ईडी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि याचिकाकर्ता पर सौ करोड़ टैक्स की देनदारी है। जब टैक्स के आकलन का काम ही पूरा नहीं हुआ है तो टैक्स की देनदारी का सवाल कैसे पैदा होता है। पांच जुलाई, 2025 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। भगोड़ा घोषित करने के बाद कोर्ट आरोपित की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई शुरु करता है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2023 में ईडी की ओर से संजय भंडारी के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। पूरक चार्जशीट में संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया है। संजय भंडारी कथित तौर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। ईडी के मुताबिक उसने सुमित चड्ढा और उसकी पत्नी को समन जारी किया था लेकिन दोनों जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि यूपीए के शासनकाल में भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्ति खरीदी, जिसके लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के आरोपों को गलत बताया था। इस मामले में पहले ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दक्षिण दिल्ली में पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित संपत्ति को कब्जे में लिया था, जो एसबी हॉस्पिटेलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कराई गई है। ईडी ने 2017 में भंडारी और दूसरे आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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